
पटना: बिहार में जल्द ही बड़े पुलों से गुजरने वाले लोगों को टोल टैक्स देना होगा। राज्य सरकार ने 250 मीटर या उससे अधिक लंबाई वाले पुलों पर टोल वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य सरकार के स्वामित्व वाले ऐसे पुलों से गुजरने वाले वाहनों से तय दरों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग ने सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है।
नई नियमावली के तहत होगी टोल वसूली
राज्य सरकार ने नई नियमावली लागू कर दी है, जिसके तहत राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बड़े पुलों, राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। सरकार का कहना है कि टोल से प्राप्त राशि का उपयोग पुलों और सड़कों के रखरखाव, मरम्मत और यातायात सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब संबंधित विभाग इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है।
94 बड़े पुलों का किया जा रहा सर्वे
जानकारी के अनुसार, बिहार पथ निर्माण विभाग के अधीन करीब 94 बड़े पुल हैं। फिलहाल इन सभी पुलों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद तय किया जाएगा कि किन-किन पुलों पर टोल टैक्स लागू होगा। पुलों की लंबाई के आधार पर टोल की दरें निर्धारित की जाएंगी। इसके साथ ही एप्रोच रोड की लंबाई का भी आकलन किया जाएगा। यह व्यवस्था राज्य राजमार्गों पर बने पुलों पर लागू होगी।
कैबिनेट ने दी थी नियमावली को मंजूरी
हाल ही में हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग की तर्ज पर राज्य सरकार के स्वामित्व वाले स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और बायपास पर भी टोल टैक्स वसूलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके लिए ‘पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली-2026’ को स्वीकृति दी गई। यह निर्णय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था।
सिर्फ पुल ही नहीं, कुछ सड़कों पर भी लगेगा टोल
नई व्यवस्था के तहत केवल 250 मीटर से अधिक लंबे पुल ही नहीं, बल्कि राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के कुछ हिस्सों पर भी टोल वसूला जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे सड़क और पुलों के रखरखाव के लिए नियमित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
विस्तृत अधिसूचना का इंतजार
बिहार सरकार पहले से ही नई टोल नीति पर काम कर रही थी। इसी क्रम में अब बड़े पुलों पर टोल वसूली का फैसला लिया गया है। हालांकि टोल की दरें क्या होंगी, किन पुलों पर यह व्यवस्था लागू होगी और इसे किस तारीख से लागू किया जाएगा, इसकी विस्तृत अधिसूचना संबंधित विभाग की ओर से बाद में जारी की जाएगी।



