देहरादून : राजधानी देहरादून समेत राज्य के छह शहरों में सिर्फ ग्रीन क्रेकर्स की ही बिक्री हो सकेगी। इसके साथ ही शासन ने दीपावली, गुरुपर्व और छठ पर्व के मौके पर इन छह शहरों में सिर्फ दो घंटे तक ही ग्रीन क्रेकर्स की ही आतिशबाजी करने की अनुमति दी है। राज्य सरकार ने यह कदम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर उठाया है।
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उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बुधवार को इस आशय के आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक राजधानी देहरादून के साथ ही ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर शहरों में सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी की जा सकेगी। फिलहाल आदेश में राज्य के दूसरे हिस्सों के लिए इस तरह के प्रतिबंधों का कोई जिक्र नहीं किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि इन छह शहरों में केवल ग्रीन क्रेकर्स की ही बिक्री की जाएगी। इन 6 शहरों में दीपावली और गुरु पर्व पर रात में आठ से 10 बजे तक तथा छठ पूजा पर सुबह छह से आठ बजे तक पटाखा जलाए जाने की अनुमति रहेगी। उल्लेखनीय है कि देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते वायु प्रदूषण के दृष्टिगत सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एनजीटी ने पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए गाइड लाइन तय करने के निर्देश दिए थे।
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