मैसूरू। कर्नाटक पुलिस (Karnataka Police) ने चित्रदुर्ग जिले के एक मठ के प्रमुख व लिंगायत संत समेत पांच के खिलाफ पॉक्सो कानून (POCSO LAW) के तहत मामला दर्ज किया है। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की शिकायत के आधार पर नजराबाद पुलिस (nazrabad police) ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, बाल कल्याण समिति (child welfare committee) से मैसूरू के एक गैर सरकारी संगठन ‘ओदानदी’ ने लड़कियों की सुरक्षा और संत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार हाईस्कूल की लड़कियों का यहां यौन शोषण किया जाता है। मठ की ओर से संचालित छात्रावास में महिला वार्डन को भी आरोपी बनाया गया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार दो लड़कियों के बयानों पर शिकायत दर्ज की गई है। दोनों ने संत पर पिछले कुछ सालों से यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़ित लड़कियों ने एनजीओ से संपर्क उन्हें अपनी आपबीती सुनाई थी, जिसके बाद संगठन ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार पीड़ित छात्राओं को बहाने से संत के कमरे में भेजा जाता था और वहां उनके खाने-पीने की चीजों में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया जाता था।