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जौनपुर में तीन बैंक मैनेजर समेत सात पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट

सांकेतिक तस्वीर

जौनपुर : जिले में तीन बैंकों के मैनेजर समेत सात के खिलाफ धोखाधड़ी व गबन की प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया है। पुलिस ने आज यहां कहा कि मलिकानपुर निवासी पिंटू ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत दरखास्त दिया था कि उसकी माँ इंद्रावती विधवा पेंशन पा रही थीं।

17 जुलाई 2015 को उनकी मृत्यु हो गई। काशी गोमती ग्रामीण बैंक के मैनेजर व ग्राम प्रधान सियाराम व अन्य बैंक कर्मियों की मिलीभगत से मां के खाते में आये दस हजार रुपये निकाल कर सियाराम के खाते में डाला गया। पता चलने पर पुनः रुपए माँ के खाते में स्थानांतरित किए गए।

सांकेतिक तस्वीर

प्रधानमंत्री आवास योजना 2016-17 में सुभाष के नाम से यूबीआई मड़ियाहूं से व अशोक के नाम से बैंक आफ बड़ौदा से रुपए निकाले गए जबकि दोनों की मृत्यु 2015 में हो गई थी। आरोपितों ने मिलीभगत से धोखाधड़ी करके धनराशि का गबन किया। इस धोखाधड़ी व गबन में ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, तीनों बैंक के प्रबंधक व अन्य आरोपी शामिल हैं। थाना व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गम्भीर मामला पाते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

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