पंजाबराज्य

PGI परिसर में धूम्रपान पर सख्ती, बीड़ी-सिगरेट पीते पकड़े गए तो लगेगा जुर्माना और होगी कार्रवाई

चंडीगढ़: पीजीआई परिसर को पूरी तरह तंबाकू मुक्त बनाए रखने के लिए प्रशासन ने धूम्रपान करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। संस्थान ने कर्मचारियों, मरीजों और उनके परिजनों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि परिसर के किसी भी हिस्से में बीड़ी, सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन करना कानूनन प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

पीजीआई प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद संस्थान परिसर में समय-समय पर धूम्रपान की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसे गंभीरता से लिया गया है।

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने कहा है कि परिसर में धूम्रपान करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निर्धारित नियमों के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, ताकि परिसर को पूरी तरह तंबाकू मुक्त बनाए रखा जा सके।

कर्मचारियों और मरीजों से सहयोग की अपील

पीजीआई प्रशासन ने कर्मचारियों, मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों से संस्थान के तंबाकू मुक्त अभियान में सहयोग करने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि अस्पताल का वातावरण स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है।

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