पंजाब

फेसबुक के जरिए दोस्त बनाकर नाबालिग से की घिनौनी हरकत, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

लुधियाना: स्थानीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने आरोपी को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी सुखचैन सिंह उर्फ सुक्खा निवासी बठिंडा को 10 साल कैद और 1 लाख 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

इस संबंध में शिमलापुरी थाने में नाबालिग के पिता की शिकायत पर 6 दिसंबर 2018 को मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, जब उसकी 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी स्कूल से नहीं लौटी, तो उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से इस बारे में पूछताछ की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि कोई उसकी बेटी को शादी के इरादे से ले गया है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद पीड़िता की मां द्वारा पुलिस को बताया कि वह फेसबुक के जरिए आरोपी से मिली थी, जो उसे बहला-फुसलाकर बठिंडा ले गया। जहां एक होटल में आरोपी ने लड़की से घिनौनी हरकत की। उसकी इच्छा के विरुद्ध और बाद में उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया।

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