पंजाब

ट्रांसपोर्ट मंत्री ने किसानों को दी राहत, इस दिन तक करवा सकेंगे ट्रैम-3 ट्रैक्टरों की रजिस्ट्रेशन

चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए वीरवार को ट्रैम-3 स्टैंडर्ड के ट्रैक्टरों की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 30 जून तक का समय दिया है। ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अपने दफ्तर में ट्रैक्टर डीलर्ज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग में यह जानकारी दी। ट्रैक्टर को राज्य की कृषि आर्थिकता का केंद्र और किसानों की बैलगाड़ी करार देते हुए भुल्लर ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आमदन बढ़ाने के साथ-साथ उनके कल्याण के लिए हर प्रयास करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय की शर्तों के अनुसार राज्य में ट्रैम-3 स्टैंडर्ड के ट्रैक्टरों की रजिस्ट्रेशन बंद थी, जिस कारण किसानों और डीलरों को नुक्सान उठाना पड़ रहा था।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अब किसान और डीलर 30 जून तक ट्रैम-3 स्टैंडर्ड के ट्रैक्टरों की रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि डीलर अपनी आई.डी. से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जहां डीलर आई.डी. उपलब्ध नहीं है, वहां आर.टी.ए./ एस.डी.एम. की आई.डी. से ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकेगी। मीटिंग के दौरान परिवहन विभाग के सचिव दिलराज सिंह संधावालिया, एडीशनल स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सचिव सिंह बल और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बता दें कि ट्रैम-3 माणक असल में ट्रैक्टर इंजनों द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं से संबंधित हैं और यह अप्रैल 2022 से लागू किए गए हैं। हालांकि यह माणक मुख्य तौर पर 50 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता वाले इंजन से सुसज्जित ट्रैक्टरों को ही प्रभावित करते हैं, जबकि 50 हॉर्स पावर से कम क्षमता वाले इंजन से चलने वाले ट्रैक्टर इससे प्रभावित नहीं हुए हैं।

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