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जौनपुर में हत्या के दो अभियुक्तों को दस साल की कैद, 20 हजार का जुर्माना

सांकेतिक तस्वीर

जौनपुर : जिले की एक अदालत ने नौ साल पहले हत्या के एक मामले में दोषी पाये गये दो अभियुक्तों को दस साल की कैद और 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जिले में बरसठी थाना क्षेत्र के झिगुरिया पठखौली गांव में क्रिकेट खेलने के विवाद में नौ वर्ष पूर्व लाठी और बल्ले से एक युवक की हत्या कर दी गयी थी।

अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि मृतक रामआसरे के पिता रामधारी प्रजापति के थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 24 अक्टूबर 2011 की सुबह उसके पुत्र के साथ आरोपितों से क्रिकेट के खेल को लेकर विवाद हुआ था।

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सांकेतिक तस्वीर

इसके बाद रामआसरे, पवन और धर्मेंद्र साइकिल से परियत मार्केट से साइकिल से शाम पांच बजे आ रहे थे कि रामजानकी मंदिर के पास आरोपित राजाराम, ओम प्रकाश, जयप्रकाश व बृजेश प्रजापति उन्हें घेर लिए तथा रामआसरे पर हमला कर दिए। गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय भेजा । डीजीसी अनिल सिंह कप्तान ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की एवं गवाहों को पेश कराया। जिला न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत व साक्ष्यों के आधार पर दोनों की पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित ओम प्रकाश व बृजेश को गैरइरादतन हत्या का दोषी पाते हुए दस वर्ष का कारावास व बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी। अन्य दोनों आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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