Lucknow News लखनऊState News- राज्यउत्तर प्रदेश

दूध में मिलावट पर आजीवन कारावास

logoलखनऊ। (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में दूध में मिलावट संबंधी मुकदमे की सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध होने पर हरदोई की स्थानीय अदालत ने आरोपी दूध व्यवसायी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
 जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 में खाद्य विभाग की टीम ने संडीला के बेहंदर रोड पर एक दूध टैंकर पर छापा मार कर नमूना लिया था। जिसके परीक्षण रिपोर्ट में मिलावट पाई गई और मिलावट का स्तर मानव जीवन के काफी हानिकारक पाया गया जिसके लिए विभाग ने न्यायालय में दूध व्यवसायी बुलंदशहर निवासी विनोद कुमार सिंह के खिलाफ वाद दायर किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए स्थानीय अदालत ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास एवं 5० हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Related Articles

Back to top button