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अब बाहर से खाना घर मंगवाने पर देना होगा सर्विस टैक्स

दस्तक टाइम्स/एजेंसी
download (8)नई दिल्लीः बाहर से खाने-पीने का सामान घर मंगवाने वालों के लिए एक बूरी खबर है। अब आप किसी भी रेस्त्रां में जाकर कुछ खाएं या फिर ऑर्डर करके घर मंगाएं दोनों ही स्थिति में आपको सर्विस टैक्स देना ही होगा। सेंट्रल एक्साइज ऐंड सर्विस टैक्स डिविजन (चंडीगढ़) ने पिछले महीने जारी अपना सर्कुलर वापस ले लिया है। इसमें कहा गया था कि रेस्ट्रॉन्ट से होम डिलिवरी को सिर्फ बिक्री माना जाएगा और इस पर कोई सर्विस टैक्स देना होगा।

फूड और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इस सर्कुलर वापसी को टैक्स लगाने का आधार मान रही है हालांकि सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अब तक कोई भी बयान नहीं आया है। ऐसे में रेस्ट्रॉन्ट में खाने पर आपको कुल कीमत के 40 फीसदी हिस्से पर 14 फीसदी की दर से सर्विस टैक्स चुकाना पड़ेगा।

दरअसल, इस पूरे मामले में भ्रम की स्थिति सर्विस टैक्स अधिकारी के उस सर्कुलर की वजह से हुआ जिसमें कहा गया कि टेक अवे पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। इसके पीछे बजह यह बताई जा रही थी कि सर्विस टैक्स किसी भी प्रकार की सेवा लिए जाने पर ही देना चाहिए। चूंकि रेस्त्रां से सिर्फ खाना लिया जा रहा है, वहां की सेवाएं नहीं ऐसे में सर्विस टैक्स नहीं लगना चाहिए लेकिन बाद में वित्त मंत्रालय ने ऐसी किसी दलील को पूरी तरह से खारिज करते यह साफ कर दिया है कि चाहे आप बाहर खाएं या फिर खाना घर मंगवाएं सर्विस टैक्स तो देना ही होगा।

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