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कांवड़ यात्रा के दौरान मांस, मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध


लखनऊ : कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों की सुरक्षा और इस दौरान उपद्रवों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सतर्क हो गई है। इस सिलसिले में सरकार ने तय किया है कि शनिवार से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के मार्ग पर मांस व मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा तेज आवाज में डीजे बजाने पर भी रोक रहेगी। अधिकारियों का दावा है कि इस बार सावन में चार करोड़ से अधिक कांवड़ियों के आने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके मद्देनजर भारी संख्या में पुलिसबलों की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा के दौरान आतंकियों के गड़बड़ी के अंदेशे को देखते हुए एटीएस के साथ स्टेट इंटेलीजेंस को भी अलर्ट किया गया है। उप्र के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) आनंद कुमार के मुताबिक, कांवड़ यात्रा के दौरान शराब व मांस की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के लिए संबंधित जिलों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। सर्वोच्च अदालत के निर्देश के अनुसार कम आवाज पर जरूर डीजे बजाया जा सकेगा लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। इस बीच कांवड़ यात्रा के लिए रेलवे ने भी स्टेशनों पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए हैं। सभी ट्रेनों में जीआरपी व आरपीएफ की पैनी नजर रहेगी।

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