दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आज (शनिवार) ध्वनि नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना में संशोधन किया है। अब नए नियमों के मुताबिक राजधानी में ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर एक लाख रुपए तक का दंड लगाया जा सकता है। वहीं डीजे सेट के शोर के लिए उसके साइज के अनुसार जुर्माना देना पड़ेगा। जो दस हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक है। साथ की कार्रवाई में उपकरणों को जब्त भी किया जा सकता है।
दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी ने सभी संबंधित विभागों को नए जुर्मानों की जानकारी दी है। इन्हें जल्द लागू करने को कहा है। नए नियमों के तहत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट अधिक शोर करते पाए गए तो 50 हजार रुपए तक का फाइन लगेगा। नए प्रावधान के तहत अगर कोई व्यक्ति रिहायशी या कर्मिशल इलाकों में पटाखे फोड़ता पकड़ गया तो 1 हजार रुपए का दंड लगाया जाएगा। साथ ही साइलेंट लोन में जुर्माना तीन हजार रुपए वसूला जाएगा।
वहीं सार्वजनिक रैली, शादी और धार्मिक आयोजनों में पटाखे जलाने पर रिहायशी इलाके में 10 हजार और साइलेंट जोन में तीस हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा।