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बड़कागांव गोलीकांड पर High court ने लगाई फटकार …

img_20161004123942RANCHI : बड़कागांव में पुलिस फायरिंग में 4 विस्थापितों की मौत को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए महाधिवक्ता को बुला कर पूछा कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है, कोर्ट को बताया जाए। कोर्ट ने शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने के लिए कहा

मामले की अगली सुनवाई पूजा अवकाश के बाद होगी। जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने प्रार्थी के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपके द्वारा जनहित याचिका दायर की गयी है। दूसरी तरफ आप आंदोलन भी कर रहे हैं, जो हालात पैदा हुए, उससे चार लोगों की मौत हो गयी। क्या आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है? 
 
इससे पहले प्रार्थी की तरफ से Advocate ए के दास ने बड़कागांव में NTPC खनन कार्य के विरोध में चल रहे कफन सत्याग्रह आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से चार विस्थापितों की मौत की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित करते हुए संज्ञान लेने का आग्रह किया।
उन्होंने बताया कि बिना उचित मुआवजा दिए ग्रामीणों को जमीन से जबरन बेदखल किया जा रहा है। पूर्व में भी पुलिस ने गोली चलायी थी उसमें कई ग्रामीण घायल हो गये थे। निर्मला देवी की ओर से जनहित याचिका भी दायर की गयी है, जो विचाराधीन है। 
बता दें कि NTPC खनन कार्य के विरोध में बड़कागांव के चीरूडीह में कांग्रेस विधायक निर्मला देवी के नेतृत्व में कफन सत्याग्रह किया जा रहा था। सत्याग्रह के 16वें दिन विधायक निर्मला देवी को पुलिस जबरन गाड़ी में बिठा कर ले गयी। डाडीकला में विधायक को छुड़ाने के लिए लोग सड़क पर उतर गए। इसी दौरान पुलिस व आंदोलनकारी विस्थापितों के बीच हिंसक झड़प हो गयी। पुलिस ने लाठी चार्ज और फायरिंग भी की। जिसमें चार लोग मारे गए, जबकि कई लोग घायल हो गए थे।
 

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