अपराध
मां और बहन के साथ मिलकर कत्ल किया था पिता, अब तीनों भुगतेंगे सजा
युवक ने मां और बहन के साथ मिलकर पिता का कत्ल कर दिया था। मामले में अदालत ने तीनों को कड़ी सजा सुनाई। घटना हरियाणा के सिरसा में अंजाम दी गई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमलेश तंवर ने सोहन लाल हत्याकांड मामले में सोमवार दोपहर को दोषियों को सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने हत्यारे पुत्र भूप उर्फ चरणजीत को उम्र कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जबकि पत्नी बिमला व पुत्री अनीता को शव को खुर्द-बुर्द करने के दोष में तीन-तीन साल कैद व 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दो-दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार गांव ओढां निवासी सोहन लाल खेतीबाड़ी करता था। उसे शराब पीने की लत थी और इस वजह से उसका अपनी पत्नी बिमला देवी के साथ अकसर झगड़ा होता था। रोज-रोज के झगड़े से पुत्र भूप उर्फ चरणजीत सिंह व पुत्री अनीता भी परेशान हो गए। पत्नी बिमला ने दोनों बच्चों के साथ मिलकर सोहन लाल को मारने की साजिश रची।