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शरद, अनवर की सदस्यता रद्द करना सही : उप-राष्ट्रपति वेंकैया

नई दिल्ली : उप राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने जदयू नेता शरद यादव व अली अनवर की राज्यसभा की सदस्यता समाप्त करने के फैसले को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि अयोग्य ठहराने संबंधी याचिका का निपटारा तीन माह में करना जरूरी होता है। इसमें देरी करना दलबदल विरोधी कानून की भावना के खिलाफ है। जदयू के राज्यसभा में नेता आरसीपी सिंह की याचिका पर लिए फैसले को सही ठहराते हुए नायडू की ओर से बयान जारी हुआ है। इसमें कहा गया है सभापति ने इस मामले दिए 35 पृष्ठों के आदेश में हर पहलू को स्पष्ट किया है। नायडू ने कहा कि जदयू की याचिका के आधार पर उन्होंने फैसला किया है। सभापति ने साफ किया कि याचिका को विशेषाधिकार समिति को भेजने की जरूरत नहीं थी। समिति प्रक्रियागत कारणों से कई बार लंबा समय लेती है, जो दलबदल विरोधी संविधान की दसवीं अनसूची के खिलाफ जाता है।

लड़ाई जारी रहेगी : शरद

शरद यादव ने कहा कि बिहार में बने महागठबंधन को तोड़ने के फैसले की खिलाफत के कारण उनको सदस्यता गंवानी पड़ी है। उनको लोकतंत्र के खातिर बोलने की सजा मिली है। अपने ट्वीट में यादव ने कहा है कि पार्टी में अलोकतांत्रित तरीके के खिलाफ बोलना उनकी भूल है, तो वे लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।

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