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सुनंदा पुष्कर मामला: हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज शहर की पुलिस से कहा है कि वह कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस मामले की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई के नेतृत्व वाली एसआईटी जांच से करवाने संबंधी सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवायी के दौरान तीन दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दायर करे। यह निर्देश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि दिल्ली पुलिस के स्थायी वकील राहुल मेहरा ने अदालत को सूचित किया कि जांच एजेंसी की स्थिति रिपोर्ट उन्हें अदालत कक्ष में ही दी गई है इसलिए वह इसे रिकॉर्ड में रखने से पहले पूरा पढऩा चाहते हैं।
मेहरा ने अदालत को यह भी बताया कि इस मामले में एसआईटी का गठन हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता की याचिका ने मामले की जांच कर रही पुलिस के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। इसलिए एजेंसी को अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस के वकील की ओर से किए गए अनुरोध पर गौर करते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवायी एक अगस्त को करनी तय की है। अदालत ने उन्हें यह निर्देश भी दिया कि स्थिति रिपोर्ट की एक अग्रिम प्रति स्वामी, गृह मंत्रालय और सीबीआई को दी जाए। स्वामी ने आरोप लगाया कि जांच में ‘अतिरिक्त देरी’ हुई है और यह ‘न्याय प्रणाली पर एक दाग’ है। सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दक्षिण दिल्ली स्थित पांच सितारा होटल के एक कमरे में मृत पाई गई थीं।

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