69000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट से सरकार को बड़ी राहत
लखनऊ, 6 जुलाई, दस्तक (ब्यूरो): उत्तर प्रदेश में लम्बे समय से चल रहे 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के विवाद में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अब कोई भी सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट में ही अपील करें। यूपी में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में विवाद अब आगे नहीं बढ़ेगा।
आंसरशीट विवाद को लेकर याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में ही अपील करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती मामले में एक आंसरशीट विवाद को लेकर याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में 3 जून को स्टे दिलाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार करने के साथ याचिकाकर्ता को हाइकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया है।
उत्तरकुंजी से संबंधित पांच केस पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा उत्तर कुंजी से संबंधित आज कुल पांच केस थे। जिसमें जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने याचिकाकर्ता को बिना कोई राहत दिए मामला हाईकोर्ट के डबल बेंच में पुन: भेज दिया है। इस मामले में डबल बेंच ने पहले ही सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाइकोर्ट की डबल बेंच के प्रश्नपत्रों को यूजीसी पैनल को न भेजने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाइकोर्ट में अपील करने के लिए कहा है। परीक्षा में गलत प्रश्नों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ मिश्रा की तरफ से याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुप्रीम में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले अमिता त्रिपाठी की तरफ से दायर को खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच का आदेश बरकार रखते हुए 24 जून को किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से मना करते हुए याची अमिता त्रिपाठी की तरफ से कोर्ट में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया।