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बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को इस मामले में मिली राहत

स्पोर्ट्स डेस्क : बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को कस्टम, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) से 1.5 करोड़ रुपये के टैक्स मामले में राहत मिली है. कोलकाता सीईएसटीएटी की एक बेंच ने इस फैसले में मैगजीन के लिये लिखने या टीवी पर एंकरिंग के लिये मिलने वाले मेहनताने के लिये भी टैक्स डिमांड रद्द कर दी

और अथॉरिटी को ब्याज समेत रकम लौटने का बोला है और केस फिर शुरू होने से पहले गांगुली द्वारा जमा कराई गई 50 लाख रुपये की रकम को लौटने को बोला है. अथॉरिटी ने गांगुली से आईपीएल ब्रांड प्रोमोशन और मैच खेलने की फीस पर 1.51 करोड़ रुपये सर्विस टैक्स मांगा था जिसके लिए तर्क था कि मैच खेलने के लिये मिलने वाली फीस आईपीएल खेलने और ब्रांड प्रमोशन करने के लिये दी जाने वाली कंपोजिट फीस है.

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