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इमरान सरकार से बोला हाईकोर्ट- टिकटॉक पर से बैन हटाने पर करो विचार

नई दिल्ली: चीन को जल्द ही पाकिस्तान से एक खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल, पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) ने शनिवार को पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण से चीनी एप्लिकेशन टिक टॉक पर चल रहे प्रतिबंध की समीक्षा करने को कहा। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने लिखा कि दूरसंचार प्राधिकरण वीडियो-शेयरिंग ऐप को ब्लॉक करने के फैसले को सही ठहराने में विफल रहा है।

फैसले में कहा गया है, “टिकटॉक ऐप जरूरतमंदों के लिए आय का एक स्रोत है।” कोर्ट ने दूरसंचार नियामक से 23 अगस्त को अदालत में इसको लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार नियामक ने घोषणा की थी कि उसने वेबसाइट पर “अश्लील कंटेंट” अपलोड किए जाने के कारण देश में बाइट डांस के वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। पाकिस्तान ने “अश्लील कंटेंट” को हटाने में अपनी विफलता के बाद चीनी ऐप टिकटॉक तक पहुंच को ही बैन कर दिया था।

पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) ने एक ट्वीट में कहा था कि- इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत पीटीए ने देश में टिकटॉक ऐप और वेबसाइट को बैन कर दिया है। इससे पहले, पाकिस्तान सरकार और अदालतें अश्लील कंटेंट को लेकर चीनी ऐप पर कई बार प्रतिबंध लगा चुकी हैं। पाकिस्तान में पहली बार टिकटॉक पर अक्टूबर 2020 में बैन लगाया गया था, हालांकि, कंपनी द्वारा “अश्लीलता फैलाने” वाले खातों को ब्लॉक करने का आश्वासन देने के 10 दिन बाद प्रतिबंध हटा लिया गया था। ऐप ने कहा है कि पिछले तीन महीनों में पाकिस्तान में टिकटॉक से 60 लाख से ज्यादा वीडियो हटाए गए।

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