मध्य प्रदेशराज्य

परिवहन विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की नई दरें की लागू

भोपाल : परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम के तहत प्रदेश में वाहन संचालन करने में नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की नई दरें लागू कर दी है। वहीं जुर्माना लगाने के लिए परिवहन आयुक्त से लेकर यातायात शाखा में सहायक उप निरीक्षक तक को अधिकृत कर दिया है।

सार्वजनिक परिवहन वाहन में यात्रियों को बिठाने से मना करने पर पांच सौ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा वहीं नि:शक्त व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने, चालन का लाइसेंस लेने आवेदन करने या लाइसेंस प्राप्त करने पर दस हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। नये नियमों के तहत यात्रियों के परिवहन के लिए अधिकृत दो पहिया और तीन पहिया वाहनों में यात्रियों को नहीं बिठाने पर पचास रुपए और अन्य वाहनों में यात्रियों को नहीं बिठाने पर पांच सौ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

अनाधिकृत व्यक्त्यिों को वाहन चलाने की अनुमति देने पर गैर परिवहन यानों पर एक हजार और परिवहन वाहनों पर तीन हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। बसों में बिना टिकिट या बिना पास के यात्रा करने पर पांच सौ रुपए जुर्माना लगेगा। कंडक्टर द्वारा बस में टिकिट न देने, अवैध टिकिट देने और कम मूल्य का टिकिट देने पर पांच सौ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। वाहन चालक द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश नहीं मानने कार्य में बाधा डालने पर अब गैर परिवहन वाहन पर पांच सौ रुपए और परिवहन वाहन पर दो हजार रुपए जुर्माना होगा। जानकारी नहीं देने गलत जानकारी देने पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

वाहन में नियम विरुद्ध परिवर्तन करने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना होगा। नियमों के उल्लंघन कर निर्मित वाहन का पंजीयन और फिटनेस किये जाने पर दस हजार रुपए जुर्माना लगेगा। निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने या चलवाने पर एक हजार से तीन हजार रुपए का जुर्माना होगा। खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर गैर परिवहन वाहन पर एक हजार और परिवहन वाहन पर तीन हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।मानसिक और शारीरिक रुप से अयोग्य व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने पर एक हजार रुपए जुर्माना होगा। बिना सहमति के गति परीक्षण, फर्राटा दौड़ में भग लेने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा।

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