मध्य प्रदेशराज्य

वाहनों में हुई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट हुआ अनिवार्य, 15 दिसंबर से कटेगा चालान

निवाड़ी : उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश के परिपालन में आगामी 15 जनवरी 2024 तक शत-प्रतिशत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाए जाने की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी राजेंद्र कुमार सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के बाद अब सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है।

परिवहन अधिकारी ने बताया कि परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल 2019 के पूर्व के वाहनों पर 15 दिसंबर 2023 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगी होने पर नंबर प्लेट लगाने के लिए चालानी एवं दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी लेकिन पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा वाहन के स्वामियों को जागरूकता अभियान चलाकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्रेरित किया जाएगा तथा 15 दिसंबर के बाद प्रवर्तन अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चालानी एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश के परिपालन में आगामी 15 जनवरी 2024 तक शत-प्रतिशत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाई जाने की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।

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