प्रदूषण के कारण दिल्ली-NCR में GRAP 3 कल से लागू, इन चीजों पर लगी रोक
नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्दियों के मौसम में दिल्ली में पहली बार प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुँच गया है। राय ने आज कहा कि सर्दियों के मौसम में दिल्ली में पहली बार प्रदूषण का स्तर 400 के पार चला गया है। इसे देखते हुए आज ग्रीन वॉर रूम में पर्यावरण वैज्ञानिको के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक के बाद सभी सम्बंधित विभागों को ग्रेप-2 से संबंधित दिशा-निर्देश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने ग्रैप-3 लागू कर दिया है। बीते दो दिनों से दिल्ली-NCR में आसमान में धुंध छाई हुई है।
धुंध के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। लोग बिना मास्क लगाए घरों से नहीं निकल रहे हैं। अचानक से छाई धुंध से लोगों को खांसी और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही हैं। इस समय डॉक्टरों को यहां मरीजों की लंबी-लंबी लाइनें लग रही हैं। प्रदूषण की ‘गंभीर’ स्थिति को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली-NCR में ग्रैप-3 लागू कर दिया है। इसके बाद कई चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदियां 15 नवंबर सुबह 8 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेंगी। आइए जानते हैं कि ग्रैप-3 लागू होने के बाद किन-किन चीजों पर रोक लग जाएगी?
दिल्ली-NCR में नए निर्माण और तोड़फोड़ के काम नहीं हो सकेंगे। जैसे बोरिंग और ड्रिलिंग, पाइलिंग वर्क, ओपन ट्रेंच सिस्टम के काम पर रोक रहेगी। सीवर लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबल के काम पर भी रोक लगा दी गई है। ईंट-भट्ठे भी बंद रहेंगे। आरएमसी बैचिंग प्लांट, बड़े वेल्डिंग वर्क और गैस कटिंग काम भी नहीं हो सकेगा।
GRAP-3 में क्या-क्या हो जाएगा बैन?
– दिल्ली-NCR में नए निर्माण और तोड़फोड़ रोक लगा दी जाएगी।
– गैर-इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा।
– दिल्ली के सरकारी प्राथमिक स्कूलों (कक्षा-5 तक) के बच्चों की ऑनलाइन क्लास चलाई जा सकती हैं।
– राजधानी दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव और तेजी के साथ किया जाएगा।
– दिल्ली-NCR कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी और मलबे का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा।
– दिल्ली-NCR में चलने में वाले ईंट-भट्ठे भी बंद कर दिए जाएंगे।
BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल की गाड़ियों पर दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा/ग्रेटर नोएडा) में रोक रहेगी। दिल्ली-NCR में सभी स्टोन क्रशर जोन बंद रहेंगे। खनन से संबंधित सभी गतिविधियों पर बैन रहेगा।
ग्रैप-3 क्या है?
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) दिल्ली और एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर को संबोधित करने के लिए डिजाइन किए गए उपायों का एक समूह है। GRAP का चरण 3 तब सक्रिय होता है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंच जाता है, जिससे प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण, तोड़फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू होते हैं।