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अब Maharashtra के स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी हिंदी, खत्म की गई अनिवार्यता, सरकार ने जारी किया नया आदेश

नई दिल्ली: हिंदी भाषा को लेकर महाराष्ट्र सरकार का नया आदेश सामने आ गया है। सरकारी आदेश में ये जानकारी सामने आई है। ये आदेश उस समय में सामने आया है जब हिंदी को तीसरी भाषा अनिवार्य करने के लिए विवाद चल रहा है। इस बीच सरकार ने आदेश जारी कर बताया कि हिंदी तृतीय भाषा के रूप में सामान्य रूप से अध्ययन के लिए लागू होगी।

यदि कोई विद्यार्थी हिन्दी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा सीखना चाहता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति होगी, लेकिन उस भाषा को सीखने के लिए कक्षा में कम से कम 20 विद्यार्थी होने चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ही स्कूल में संबंधित भाषा का शिक्षक नियुक्त किया जाएगा, यानी हिंदी अब सामान्य तीसरी भाषा बन जाएगी।

सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा स्कूल शिक्षा 2024 के अनुसार अब से कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य होगी। अन्य माध्यम स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीन भाषाएं मराठी, अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाई जाएंगी। कक्षा 6 से 10 के लिए भाषा नीति राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा-स्कूल शिक्षा के अनुसार होगी।

सरकारी आदेश की मानें तो मराठी और अंग्रेजी माध्यम से स्कूलों में कक्षा एक से पांचवी कक्षा तक के लिए हिंदी अब तीसरी भाषा होने वाली है। छात्र अगर हिंदी की जगह किसी तीसरी भाषा के तौर पर अन्य भारतीय भाषा को पढ़ने के लिए चुनते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी। हालांकि स्कूल में ऐसे छात्रों की संख्या जो हिंदी की जगह अन्य भाषा सीखना चाहते हैं उनकी संख्या न्यूनतम 20 होनी चाहिए।

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