कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को गोल्ड स्मगलिंग केस में 1 साल की जेल

नई दिल्ली: कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को सोने की तस्करी के मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई गई है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (COFEPOSA) सलाहकार बोर्ड ने यह आदेश दिया है। इस मामले में रान्या राव के साथ दो अन्य आरोपी भी शामिल हैं, जिन्हें समान सजा मिली है। आदेश के अनुसार, इन तीनों को अपनी एक साल की सजा के दौरान जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब है कि वे पूरी सजा अवधि में जमानत नहीं ले पाएंगे।
रान्या राव फिल्म ‘माणिक्य’ में कन्नड़ सुपरस्टार सुदीप के साथ अपनी भूमिका के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कई अन्य दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी काम किया है। रान्या को इसी साल 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने 14.8 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया था। उनकी लगातार अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के कारण DRI उन पर नज़र रख रही थी। 3 मार्च की रात वह दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंची थीं, जब उन्हें हिरासत में लिया गया।
DRI के अधिकारियों ने बताया था कि अभिनेत्री रान्या राव ने ज्यादातर सोना अपने शरीर पर पहना हुआ था, और उन्होंने अपने कपड़ों में सोने की छड़ें (गोल्ड बार्स) भी छिपा रखी थीं। DRI ने यह भी बताया कि एयरपोर्ट पहुंचने पर रान्या खुद को एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की बेटी बताती थीं और स्थानीय पुलिसकर्मियों को घर छोड़ने के लिए बुलाती थीं।
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रान्या राव के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत ECIR दर्ज की थी। बीते 4 जुलाई को ED ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु के विक्टोरिया लेआउट में एक घर, बेंगलुरु के अर्कावती लेआउट में एक प्लॉट, तुमकुर में एक औद्योगिक जमीन और अनेकल तालुक में खेती की जमीन जब्त की। इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 34.12 करोड़ रुपये है।