दिल्ली में बीएस-6 से कम मानक वाले वाहनों की एंट्री पर रोक, बॉर्डर पर सख्ती

नई दिल्ली ( दस्तक डेस्क) : राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 नवंबर (आज) से वाहनों के प्रवेश को लेकर नए प्रतिबंध लागू हो गए हैं। नए नियमों के तहत दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-6 मानक से नीचे के पेट्रोल और डीजल वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है।
यह प्रतिबंध 1 नवंबर से 31 जनवरी तक लागू रहेगा। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पॉइंट्स पर जांच अभियान तेज कर दिया गया है।
दिल्ली-हरियाणा सीमा पर आया नगर बॉर्डर, अफसरा बॉर्डर और सीमापुरी समेत कई प्रमुख प्रवेश मार्गों पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट की टीमें तैनात हैं। आया नगर बॉर्डर पर गुरुग्राम की ओर से दिल्ली आने वाले वाहनों की विशेष रूप से जांच की जा रही है। वाहनों की नंबर प्लेट और उनके उत्सर्जन मानकों की जांच के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। बीएस-6 से नीचे के मानकों वाले प्रतिबंधित वाहनों को बॉर्डर से ही वापस लौटाया जा रहा है।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए विंटर एक्शन प्लान 2026-27 लागू किया है। दिल्ली सीएमओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में प्रदूषण के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस योजना में वाहनों के उत्सर्जन पर नियंत्रण, निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के उपाय, पार्किंग शुल्क में बदलाव और प्रवर्तन अभियान तेज करना शामिल है। सरकार का उद्देश्य सर्दियों के दौरान प्रदूषण के स्तर को कम करना है।



