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जुबीन गर्ग मौत मामले में बड़ा घटनाक्रम, एक साल बाद जेल से बाहर आईं अमृतप्रभा महंत; जमानत पाने वाली पहली आरोपी

नई दिल्ली: असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े मामले में आरोपी अमृतप्रभा महंत को बड़ी राहत मिली है। करीब एक साल जेल में रहने के बाद मंगलवार को उन्हें रिहा कर दिया गया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। अदालत के आदेश के चार दिन बाद आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने पर वह हाफलोंग सब-जेल से बाहर आईं। इस मामले में मुख्य केस में जमानत पाने वाली वह पहली आरोपी बताई जा रही हैं।

हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हुई रिहाई

अमृतप्रभा महंत पिछले करीब एक साल से जेल में बंद थीं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उन्हें बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया था। इसके बाद जेल प्रशासन ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी की और मंगलवार को उन्हें रिहा कर दिया गया।

उनकी रिहाई को जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े मामले में एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। अब इस मामले में आगे होने वाली जांच और न्यायिक कार्यवाही पर नजर बनी हुई है।

जुबीन गर्ग की मौत ने संगीत जगत को झकझोर दिया था

जुबीन गर्ग असम के लोकप्रिय गायकों में शामिल थे। उनकी मौत की खबर से संगीत जगत के साथ-साथ उनके प्रशंसकों को भी गहरा झटका लगा था। उनकी मौत से जुड़ा मामला लगातार जांच और कानूनी कार्यवाही के कारण चर्चा में रहा है।

इस प्रकरण में अमृतप्रभा महंत को आरोपी बनाया गया था और उन्हें जेल में रहना पड़ा। अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई है।

जमानत का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं

अमृतप्रभा महंत को जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें मामले में पूरी तरह बरी कर दिया गया है। जमानत पर रिहा होने के बाद भी आरोपी को अदालत की ओर से तय शर्तों का पालन करना होता है। मामले से जुड़ी जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रह सकती है।

प्रकरण में अंतिम स्थिति अदालत में होने वाली सुनवाई और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही स्पष्ट होगी।

आगे की कानूनी कार्यवाही पर टिकी नजरें

जुबीन गर्ग के प्रशंसक और असम के लोग उनकी मौत से जुड़े मामले में जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमृतप्रभा महंत को जमानत मिलने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। आने वाले दिनों में अदालत की कार्यवाही और जांच से जुड़े घटनाक्रम इस मामले की दिशा के लिहाज से अहम रहेंगे.

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