मध्य प्रदेशराज्य

MP में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति पर बड़ा अपडेट, CPCT स्कोर कार्ड से राहत; ये शर्तें पूरी करना जरूरी

भोपाल: मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सहायक ग्रेड-3 और समकक्ष पदों पर पदोन्नति के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कर्मचारियों को प्रारंभिक स्तर पर कंप्यूटर दक्षता परीक्षा (CPCT) के स्कोर कार्ड से राहत दी गई है। हालांकि, पदोन्नति के बाद भी कंप्यूटर दक्षता हासिल करना अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और परीक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना होगा।

CPCT स्कोर कार्ड की अनिवार्यता में मिली राहत

सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक, सहायक ग्रेड-3 या समकक्ष पदों पर पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को प्रारंभिक स्तर पर CPCT स्कोर कार्ड प्रस्तुत करने से छूट दी गई है। हालांकि, इस छूट का अर्थ कंप्यूटर दक्षता की अनिवार्यता समाप्त होना नहीं है। कर्मचारियों को अपनी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करने के साथ-साथ कार्यकाल के दौरान कंप्यूटर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

पदोन्नति के बाद दो साल की परीक्षण अवधि

नए नियमों के तहत पदोन्नति मिलने के बाद कर्मचारियों की परीक्षण अवधि दो वर्ष निर्धारित की गई है। इस दौरान उन्हें आवश्यक योग्यता और निर्धारित परीक्षा से जुड़ी शर्तें पूरी करनी होंगी। यदि कोई कर्मचारी तय समय में इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसकी परीक्षण अवधि अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

पांच साल में योग्यता हासिल नहीं की तो मूल पद पर वापसी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी कुल पांच वर्ष की अवधि बीतने के बाद भी निर्धारित योग्यता हासिल नहीं कर पाता है, तो उसे उसके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर वापस भेज दिया जाएगा। ऐसे में पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक योग्यता पूरी करना महत्वपूर्ण होगा।

45 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके कर्मचारियों को विशेष छूट

मध्य प्रदेश सरकार ने 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को CPCT स्कोर कार्ड की अनिवार्यता से पूरी छूट देने का प्रावधान किया है। हालांकि, इन कर्मचारियों को भी अपने कार्य से संबंधित जरूरी कंप्यूटर दक्षता की पात्रता पूरी करनी होगी। यानी उम्र के आधार पर स्कोर कार्ड से राहत मिलने के बावजूद कंप्यूटर संबंधी दक्षता की शर्त लागू रहेगी।

सभी विभागों को जारी किए गए दिशा-निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश भेज दिए हैं। सरकार का यह कदम पदोन्नति की प्रक्रिया को स्पष्ट नियमों के तहत आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

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