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शिक्षा घोटाला: पार्थ चटर्जी व अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ी

कोलकाता. एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को शिक्षक भर्ती घोटाला में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी कथित करीबी अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी।

दोनों को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और उसके पांच अगस्त तक उन्हें ईडी की हिरासत में रखा गया था। उसके बाद धन शोधन निवारण कानून संबंधी अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

न्यायाधीश जीबन कुमार साधु ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और ईडी के अनुरोध पर दोनों आरोपियों को 31 अगस्त तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुरोध पर अदालत ने ईडी को उनसे सुधार गृहों में पूछताछ की अनुमति दे दी, जहां वे बंद हैं।

मुखर्जी ने बृहस्पतिवार को अदालत से जमानत का कोई अनुरोध नहीं किया। ईडी ने दावा किया है कि उसने मुखर्जी के फ्लैट से 49.80 करोड़ रुपए नकद, भारी मात्रा में आभूषण और दोनों आरोपियों के संयुक्त स्वामित्व वाली एक कंपनी के दस्तावेज बरामद किए हैं।

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