मध्य प्रदेशराज्य

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की प्रदान की जा रही सुविधा

भोपाल : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को पहली बार घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में 29 हजार 104 वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं ने घर से ही मतदान किया है। इसके साथ ही निर्वाचन ड्यूटी में लगे 58 हजार 532 अधिकारियों-कर्मचारियों ने फैसिलेशन सेंटर और अत्यावश्यक ड्यूटी में शामिल 182 अधिकारियों-कर्मचारियों ने मतदान किया है। मतदान की प्रक्रिया अभी जारी है। यह सभी आंकड़े 7 नवंबर तक के है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में मतदाता सूचना पर्ची (वोटर पर्ची) के वितरण का कार्य शुरू हो गया है। प्रदेश के सभी मतदाताओं को पहली बार क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची का वितरण किया जा रहा है। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची के माध्यम से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का क्रमांक, राज्य और‍जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत मतदाता सूचना पर्ची के वितरण का कार्य 7 नवम्बर से प्रारंभ हो गया है। यह कार्य 12 नवम्बर तक चलेगा।

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