जशपुर : शराब पीकर घर में बीबी बच्चों के साथ आए दिन मारपीट करने वाले रिटायर्ड पुलिसकर्मी की हत्या का मामला खुल गया है। एसडीओपी कुनकुरी विनोद मंडावी ने मीडिया को बताया कि यह हत्या दो सगे भाइयों की पिटाई से हुई है। जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल रवाना किया गया है। दरअसल, हत्या का यह सनसनीखेज मामला कुनकुरी थाना क्षेत्र के हर्राडांड गांव का है। जहां पुलिस को हत्या की सूचना मिली।
मृतक प्रभात टोप्पो का बड़ा भाई कार्नेलियुस टोप्पो ने थाने में बताया कि मृतक प्रभात शराब पीकर घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा करता रहता था। बहू बिरतिला टोप्पो ने एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद आपबीती बताई। जिसके बाद बहू के साथ अपने संझले भाई रुबेन टोप्पो को लेकर प्रभात के घर पहुंची।जहां बड़ा भाई फिरदीयुस भी आ गया था। रात करीब 8:30 बजे तीनों भाई प्रभात को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि शराब पीकर घर में तमाशा मत करो। बीबी-बच्चे डर से बाहर सोने जाते हैं। ये सब बातें कर रहे थे कि प्रभात भड़क गया और भाइयों से गाली गलौच करते हुए धक्कामुक्की करने लगा। जिससे फिरदीयुस और रुबेन आंगन में डंडे से उसे पीटने लगे। हल्ला और मारपीट होता देख बहू रसोई से बाहर निकली और बीच बचाव करने लगी।
गुस्सा शांत हुआ तो देखा कि प्रभात चोट लगने से दर्द से कराह रहा था और कुछ देर बाद बेहोश हो गया। रात को जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या के इस मामले में पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह के निर्देश पर एसडीओपी विनोद मंडावी ने कुनकुरी थाना प्रभारी मल्लिका तिवारी, सब इंस्पेक्टर खोमराज ठाकुर,एएसआई मनोज साहू,रामजी पैंकरा, हेड कांस्टेबल त्रिनाथ यादव, कांस्टेबल अमित एक्का, चंद्रशेखर बंजारे की टीम बनाकर हत्या की वारदात की तस्दीक करने और हत्या करने वाले दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रवाना किया। इस वारदात में जानकारी मिली है कि मृतक के दोनों आरोपी भाई पुलिस फोर्स में हैं। एक आरोपी फिरदीयुस टोप्पो मध्यप्रदेश के थाना केंट जिला सागर और दूसरा आरोपी रुबेन टोप्पो बुरियाखुर्द थाना टिकरापारा में नौकरी करता है।
एसडीओपी विनोद मंडावी ने अमर उजाला को बताया कि हत्या के चश्मदीद बड़े भाई कोर्नेलियुस टोप्पो के बयान के बाद नामजद आरोपी भाइयों फिरदीयुस और रुबेन ने मेमोरेंडम कथन में भाई प्रभात की हत्या करना स्वीकार किया और उनके बताए अनुसार हत्या में प्रयुक्त डंडों को जब्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ अपराध धारा 302, 34 आईपीसी के तहत जुर्म दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल रवाना किया गया है।