राज्य

वाहन, जुलूस, रैली आदि के लिए अनुमति लेना होगा अनिवार्य

सिंगरौली : नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने एवं नियंत्रण के उद्देश्य से जिला सिंगरौली क्षेत्रातंर्गत कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दल/अभ्यर्थी इलेक्शन एजेन्ट या दल के सदस्य एवं समर्थन आदि हेलीकाप्टर, वाहन, जुलूस, रैली, आमसभा दिनांक 18.07.2022 की रात्रि 12 बजे तक बिना विहित प्राधिकारी के अनुमति से नहीं कर सकेगा।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी कर नगर पालिक निगम सिंगरौली के लिए उपखण्ड अधिकारी श्री ऋषि पवार को विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है।प्राधिकृत विहित प्राधिकारी हेलीकाप्टर, वाहन, जूलूस, रैली, आमसभा आदि को अधिनियम तथा नियमों के प्रावधान अन्तर्गत सशर्त अनुज्ञा, सकारण आवेदन प्रस्तुत करने पर दे सकेंगे। उक्त के अधीन विहित प्राधिकारी अनुज्ञा की परिस्थिति के अनुरूप विनियमित कर सकेंगे। यह प्रतिबंध प्रशासन की ओर से घोषणाएं करने के उपयोग पर लागू नहीं होगा।

कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के घोषणा हो जाने के कारण अभ्यर्थियों द्वारा आये दिन समूह को एकत्र कर आम सभाओं व नुक्कड़ सभाओं तथा रैली निकालने का आयोजन किया जायेगा। जिसमें भारी मात्रा में जनसमूह सम्मिलित होने की संभावना है। जन समूह के एकत्र होने पर बरती गई लापरवाही के कारण कोई भी अप्रिय घटना घटित होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है जिससे जनशांति एवं सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए अनुमति प्रदान करने हेतु विहित प्राधिकारी घोषित किए गए हैं।

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