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Nirbhaya Case: दरिंदों ने माना अब फांसी जरूर होगी, जेल में करते रहते है ये काम

पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को निर्भया के दोषियों की फांसी के लिए तीसरी बार डेथ वारंट जारी किया। अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं आई तो तो चारों गुनहगारों को तीन मार्च सुबह छह बजे फांसी दे दी जाएगी। हालांकि, गुनहगारों ने सजा टालने के लिए फिर तिकड़मबाजी शुरू कर दी है।

वहीं, डेथ वारंट जारी होने पर संतोष जताते हुए निर्भया की मां ने उम्मीद जताई कि अब दोषियों को किए की सजा मिल जाएगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की कोर्ट में तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक राजीव मोहन ने बताया, विनय शर्मा, अक्षय कुमार और मुकेश कुमार सिंह के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं। पवन ने अब तक सुधारात्मक याचिका दायर नहीं की है। किसी दोषी की कोई याचिका लंबित नहीं है, लिहाजा डेथ वारंट जारी किया जाए।

वहीं, जेल सूत्रों का कहना है कि एक बार फिर डेथ वारंट जारी होने के बाद दोषियों की बेचैनी बढ़ गई है। अधिकारियों के मुताबिक, दोषियों ने यह मान लिया है कि उन्हें फांसी जरूर होगी। ऐसे में वह अपने सेल में ही चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन विनय अपने सेल में चहलकदमी करता रहता है। जेल प्रशासन की ओर से दोषियों पर पैनी निगाह रखी जा रही है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे में उनकी हर हरकत को गौर से देखा जा रहा है।

नया डेथ वारंट जारी होने के बाद मंगलवार को जेल अधिकारियों ने एक बार फिर फांसी घर का निरीक्षण किया। जायजा लेने के बाद अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी है। सूत्रों का कहना है कि बुधवार को एक बार फिर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी फांसी घर का मुआयना करेंगे और अगर किसी भी तरह की मरम्मत की आवश्यकता होगी, तो उसे किया जाएगा।उधर, जेल संख्या-तीन के जेल अधीक्षक कार्यालय में दोषियों के परिजनों को डेथ वारंट जारी होने की औपचारिक जानकारी देने की तैयारी की जा रही है।

जेल के अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, एक-दो दिन में परिवार वालों को दोषियों से अंतिम मुलाकात की तारीख बताई जाएगी। इसको लेकर जेल अधिकारी दोषियों से बातचीत कर रहे हैं। उनके बताए दिन के अनुसार ही वह तारीख तय की जाएगी। जब तक अंतिम तारीख तय नहीं होती है, दोषी अन्य दिनों की तरह एक सप्ताह में दो दिन अपने परिवार वालों से मिल पाएंगे। इससे पहले निर्भया के दोषियों के लिए दो बार डेथ वारंट जारी हो चुका है। दोनों ही डेथ वारंट के दौरान दोषियों की अपने परिवार वालों से सामान्य मुलाकात होती रही है।

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