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मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई 6 अप्रैल तक टली

नई दिल्ली: दिल्ली के आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है. दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने मंगलवार (2 अप्रैल, 2024) को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 6 अप्रैल तक टाल दी है.

सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी यह साबित नहीं कर पाई है कि पैसा मुझ तक पहुंचा है. उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है. सिसोदिया के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा था कि 6 महीने में जांच पूरी कर लें.

आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि मुकदमे में देरी के लिए सिसोदिया जिम्मेदार नहीं है. उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी मुझे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है.

मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सिसोदिया 13 महीने से हिरासत में है, इसी अवधि में बाबू की जमानत भी थी, मैं जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट में खरा उतरता हूं, मैं अब प्रभावशाली नहीं हूं, अब में डिप्टी सीएम नहीं हूं.

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