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पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) के खिलाफ दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है। याचिका में मांग की गई थी कि जस्टिस रंजन गोगोई के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रहने के दौरान उनके कामकाज की इन-हाउस जांच हो।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये याचिका दो साल पहले दाखिल हुई थी और एक साल से इस पर सुनवाई की मांग भी नहीं की गई है। सुनवाई कर रही जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा कि जस्टिस गोगोई रिटायर हो गए हैं और अब ये याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। यह याचिका अरुण रामचंद्र हुबलीकर ने दायर करके कहा था कि जस्टिस रंजन गोगोई के कार्यकाल के दौरान कथित अनियमितताओं की जांच की जाए। जस्टिस रंजन गोगोई अब राज्यसभा के सदस्य हैं। वे 17 नवंबर 2019 को रिटायर हुए थे।

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