याचिकाकर्ता अपनी दलील समाप्त करें, हमारा धैर्य जवाब दे रहा है: सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध विवाद में बुधवार को याचिकाकर्ताओं से कल एक घंटे के भीतर अपनी दलीलें खत्म करने की सलाह देते हुए कहा कि वह अपना धैर्य खो रहा है। नौवें दिन मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं के वकीलों को बृहस्पतिवार को अपनी दलीलें समाप्त करने के लिए सिर्फ एक घंटे का समय देगी।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी से कहा, ‘‘हम आप सभी को एक घंटे का समय देंगे। आप इसे खत्म कर दें। अब, यह सुनवाई का ‘ओवरडोज’ है।” पीठ ने कहा कि कई वकील पहले ही उसके सामने अपनी दलीलें रख चुके हैं। इसने कहा, ‘‘हम अपना धैर्य खो रहे हैं।”
अहमदी ने पीठ की प्रशंसा करते हुए कहा, ‘‘मुझे अवश्य कहना चाहिए कि आपने (खंडपीठ ने) हमें बेहद धैर्य के साथ सुना है।” पीठ ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, ‘‘क्या आपको लगता है कि हमारे पास कोई और विकल्प है?” सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग के. नवदगी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने राज्य सरकार की ओर से दलील दी, जबकि वरिष्ठ वकीलों दुष्यंत दवे और सलमान खुर्शीद ने मुस्लिम याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा।