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बिना डिस्ट्रिक्ट कोड नंबर वाली गाड़ियां पंजाब में जब्त होंगी -ट्रांसपोर्ट मंत्री

चंडीगढ़ : पंजाब में गाड़ियों के छोटे VIP नंबरों वाली गाड़ियां जब्त होंगी। ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने इस संबंध में ऑर्डर जारी कर दिए हैं। बिना डिस्ट्रिक्ट कोड वाले यह नंबर क्राइम के लिए सिक्योरिटी थ्रैट थे। जिन पर 30 दिसंबर 2020 में ही पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि जमीनी स्तर पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

असल में पंजाब में पहले PIB, PIM, PAK जैसे सीरीज से वाहनों के नंबर जारी होते थे। हालांकि 1989 में जब मोटर व्हीकल एक्ट बना तो पंजाब के नंबर PB से शुरू होने लगे। इसके अलावा इनके आगे 01, 02 जैसे जिले का कोड भी होता है। जिससे किसी वाहन की डिटेल्स पता करनी हो तो तुरंत कोड के जरिए उस जिले से संपर्क किया जा सकता है।

ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर ने कहा कि यह नंबर डिस्ट्रिक्ट कोड का मापदंड पूरा नहीं करते। 12 जून 1989 के बाद रजिस्टर्ड हुए ऐसे सभी नंबरों पर कार्रवाई होगी। यह नंबर अब ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड में बैन कर दिए जाएंगे। इन्हें गाड़ियों की ऑल इंडिया की वेबसाइट वाहन में भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। भुल्लर ने कहा कि लोग इन नंबरों को वापस कर नया फैंसी नंबर ले सकते हैं। नियमों के उलट ऐसे नंबर वाली गाड़ियों का चालान कर उन्हें जब्त किया जाएगा।

डिस्ट्रिक्ट कोड वाले नंबरों को छोड़ पंजाब के रसूखदारों ने पुराने VIP नंबरों को लेना शुरू कर दिया। इन्हें नई गाड़ियों में लगा दिया गया। जिससे सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया। बड़ी परेशानी यह थी कि अगर कहीं यह गाड़ियां संदिग्ध नजर आती या किसी क्राइम में शामिल होती तो इनकी डिटेल पता करना बड़ा मुश्किल है। इनके नंबर देख यह पता नहीं लगाया जा सकता कि यह किस जिले में रजिस्टर्ड हुई हैं। इस वजह से इनको लेकर लंबे समय से सवाल खड़े हो रहे हैं।

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