उत्तर प्रदेशलखनऊ

एफआईआर न दर्ज करने पर कोर्ट ने इंस्पेक्टर को किया रिपोर्ट तलब

दस्तक टाइम्स/एजेंसी
download (4)लखनऊ: सीजेएम के आदेश के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह के खिलाफ एफआईआर न दर्ज होने के मामले में कोर्ट ने रिपोर्ट तलब किया है। एसीजेएम रीता सिंह ने इंस्पेक्टर हरजरतगंज से 1 अक्टूबर तक इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा है।ज्ञात हो कि सपा प्रमुख द्वारा 10 जुलाई 2015 को आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी देने के मामले में सीजेएम सोम प्रभा मिश्रा ने 14 सितंबर को हजरतगंज इंस्पेक्टर को समुचित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद भी अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इस मामले पर दोबारा अमिताभ ठाकुर ने सोमवार को अदालत में प्रार्तना पत्र देकर थाने से एफआईआर की प्रगति रिपोर्ट मांगे जाने के लिए आवेदन किया था। उन्होंने कहा कि इंस्पैक्टर हजरत गंज ने रिपोर्ट न दर्ज कर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसके लिए इंस्पैक्टर हजरतगंज को दण्डित करने का अनुरोध किया है।

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