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कांग्रेस की मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की याचिका ख़ारिज

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलापफ महाभियोग के लिये विपक्ष ने याचिका दायर की थी, सुनवाई के दौरान मामले को कपिल सिब्बल ने वापस ले लिया। वहीं मुख्य न्यायाधीश के ख़िलाफ महाभियोग नोटिस खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका कांग्रेस नेता व वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आज नाटकीय ढंग से वापस ले लिया जिसे संविधान पीठ ने वापस लिया मान कर खारिज कर दिया। यह याचिका कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और प्रताप सिंह बाजवा ने दायर की थी। कुछ वकीलों ने सिब्बल के इस मामले में पेश होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महाभियोग प्रस्ताव देने वाले वकील कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। बीसीआई ने इस बारे में नियम पारित किया है, लेकिन अदालत ने यह कपिल सिब्बल पर छोड़ दिया, सिब्बल ने कहा वह बहस करेंगे। संविधान पीठ ने कहा हम महसूस कर रहे हैं कि आप का इरादा कुछ और है, आप राज्‍यसभा सभापति के आदेश पर बात ही नहीं कर रहे हैं जबकि आपने कहा था पांच मिनट के लिए केस का परिचय देंगे। इस बीच अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि उन्हें याचिका की विचारणीयता पर शक है। क्योंकि इसे सिर्फ कांग्रेस पार्टी के दो सांसदों ने चुनौती दी है जबकि महाभियोग प्रस्ताव सात दलों के 64 सांसदों ने दिया था। इसका मतलब यह है कि छह दल के 62 सांसदों ने सभापति का प्रस्ताव नोटिस खारिज करने का फैसला स्वीकार कर लिया है। ऎसे में दो सांसदों की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।

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