उत्तर प्रदेश

योगी आदित्यनाथ बोले- राम मंदिर पर सुनवाई तेज करे सुप्रीमकोर्ट

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि समाज में शांति और भाईचारा कायम करने के लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामला निपटाया जाए.

योगी आदित्यनाथ बोले- राम मंदिर पर सुनवाई तेज करे सुप्रीमकोर्टमुख्यमंत्री ने कहा, ‘अच्छा होता कि कोर्ट देश में शांति और भाईचारे के लिए मामले की सुनवाई तेजी से करता. हालांकि ऐसी परिस्थिति में ऐसा होता नहीं दिखता.’ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार के वकील केस जल्द निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यह भी कहा कि समय पर मिला न्याय, उत्तम न्याय माना जाता है. न्याय में देरी कभी-कभी अन्याय के समान हो जाती है. इंसाफ में देरी से लोगों को निराशा होती है. लेकिन कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा. कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया में योगी ने कहा, ‘देश की न्यायपालिका के प्रति सबका सम्मान है और हम भी उन संवैधानिक बाध्यताओं से बंधे हैं. स्वाभाविक रूप से अगर न्याय में देरी होती है तो लोगों को निराशा होती है.’

उन्होंने कहा, ‘इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा. मेरा ये विश्वास है.’ इस सवाल पर कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आप भी प्रस्ताव रखेंगे कि अध्यादेश लाना एक रास्ता है जिस पर विचार करना चाहिए, योगी ने कहा, ‘देखिए अब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है लेकिन देश की शांति और भाईचारे के लिए और आस्था का सम्मान करने के लिए जो भी विकल्प हो सकते हैं, उन सब विकल्पों पर विचार होना चाहिए.’

उन्होंने कहा, ‘अच्छा होता कि कोर्ट इस मामले की जल्दी सुनवाई करके देश में भाईचारे और शांति के लिए इस मामले में जल्दी फैसला कर देता लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इस तरह की संभावनाएं नहीं दिखती हैं.’ सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक पर सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में होगी.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और उससे जुड़े संगठनों की मांग है कि सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाए ताकि विवादित जगह पर मंदिर बनाया जा सके. इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 याचिकाएं डाली गई हैं. हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के लिए तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया है.

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