व्यापार

सीबीडीटी का विदेशी कंपनियों की 31 भारतीय इकाइयों से करार

cholamandalam-investment-and-finance-company-limited-tie-up-with-escort-limited-for-retail-finance-5553a58cb78d5_lकेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ट्रांसफर प्राइसिंग के मामले में विदेशी निवेशकों को निश्चितता प्रदान करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाते हुए विदेशी कंपनियों की 31 भारतीय सहायक इकाइयों के साथ कुल 31 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (एपीए) किए हैं। 
 
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सीबीडीटी अब तक 31 एपीए कर चुका है, जिनमें से 30 एकपक्षीय और एक द्विपक्षीय है। उसने हाल ही में इस तरह के 11 और करार किए हैं जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे निवेश सलाहकार सेवाओं, इंजीनियरिंग डिजाइन सेवाओं, समुद्री उत्पादों, अनुबंध वाले अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी), सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, आईटी समर्थित सेवाओं, कार्गो हैंडलिंग से जुड़ी सहायक सेवायें इत्यादि है। 
 
सूत्रों के अनुसार 11 एपीए में से 7 में वापस लेने(रोलबैक) का प्रावधान है जबकि 4 एपीए केवल आगामी पांच वर्षों से ही वास्ता रखने वाले समझौते हैं। रोलबैक प्रावधान वाले एपीए अधिकतम 9 वर्षों की अवधि को कवर कर सकते हैं। इस साल अब तक 22 एपीए समझौते हुये हैं और चालू वित्त वर्ष के अंत तक 30 से 40 एपीए होने की उम्मीद है। विश्लेषकों एवं विशेषज्ञों का मानना है कि एपीए से ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी। 

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