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मुख्य सचिव मारपीट मामले में केजरीवाल समेत 13 को कोर्ट का समन


नई दिल्ली : मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से कथित मारपीट के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया और 11 अन्य विधायकों को आरोपी के तौर पर समन जारी किया है। सभी को 25 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। केजरीवाल और सभी आप विधायकों को सजा होनी चाहिये और नेताओं को पता होना चाहिये की वे मनमानी नहीं कर सकते।इस केस का फासला जल्द से जल्द आना चाहिये। यह पूरा मामला बीते 19 फरवरी का है जब सीएम आवास पर आधी रात को दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट व बदसलूकी की गई थी। इस मामले में 13 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ 11 अन्य विधायकों के नाम शामिल हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में सील कवर में 1533 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस केस में केजरीवाल के तत्कालीन अडवाइजर वीके जैन को मुख्य गवाह बनाया गया है। उनके बयान के मुताबिक, जब अंशु प्रकाश की पिटाई शुरू हुई थी तब उनका चश्मा जमीन पर गिर गया था। सीएम आवास पर आधी रात को बुलाए जाने और कथित मारपीट के मामले की जांच में वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी काफी पीछे पाए गए थे। घटना के दो दिन बाद सिविल लाइन्स पुलिस ने वीके जैन से पूछताछ की थी। शुरुआत में वह कुछ साफ नहीं बता रहे थे लेकिन बाद में मैजिस्ट्रेट के सामने बंद कमरे में पूछताछ के बाद पूरी घटना सामने आई।

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