उत्तर प्रदेशलखनऊ
यूपीमें साइबर कैफे का लाइसैंस 5 वर्ष के लिए होगा मान्य
लखनऊ: यू.पी. राज्य में साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने तय किया है कि साइबर कैफे का लाइसैंस 5 वर्ष के लिए मान्य होगा तथा साइबर कैफे की रजिस्ट्रेशन एजैंसी जिले स्तर पर होगी, जिसमें जिलाधिकारी सक्षम स्तर पर होंगे। इस सिलसिले में यहां हाल में सपन्न बैठक में यह फैसला लिया गया कि प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जिस जिले में साइबर पुलिस स्टेशन नहीं है उस जिले में पुलिस निरीक्षक स्तर का अधिकारी नामित किया जाएगा। बैठक में साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नियमावली बनाए जाने के सबन्ध में यह निर्णय भी लिया गया है कि पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) के 29 अप्रैल 2015 के पत्र गुजरात नई दिल्ली एवं कर्नाटक राज्य की नियमावलियों आदि की प्रतियां राज्य समन्वय के सी.ई.जी. को भेजकर नियमावली का प्रारूप हिन्दी एवं अंग्रेजी में तैयार कराया जाए।इसके साथ ही ड्राट नियमावली का आलेख सभी संबंधित विभागों को प्रेषित कर उनके कमैन्ट््स 15 दिन में प्राप्त करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया है।