UP: कोरोना वॉरियर्स पर किया हमला तो लगेगा जुर्माना और 7 साल की जेल
लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट में उत्तर प्रदेश लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 कैबिनेट से पास हो गया है. नए क़ानून के तहत स्वास्थ्य कर्मियों, सभी पैरा मेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों और स्वच्छताकर्मियों के साथ ही शासन की तरफ़ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर से की गई अभद्रता या हमले पर 6 माह से लेकर 7 साल तक की सजा होगी. इसके साथ पचास हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा.
कोरोना वॉरियर्स पर हमला पहुंचाएगा जेल
कैबिनेट बैठक में चिकित्सकों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों एवं किसी भी कोरोना ऑरियर्स पर थूकने या गंदगी फेंकने और आइसोलेशन तोड़ने वालों पर भी इसी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. ऐसे अपराध में दो वर्ष से पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है जबकि पचास हजार से 2 लाख तक का जुर्माना भी देना होगा.
महामारी नियंत्रण प्राधिकरण भी बनेगा
नए अध्यादेश के मुताबिक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें मुख्य सचिव समेत 7 अन्य अधिकारी बतौर सदस्य शामिल होंगे. इसके अलावा दूसरा 3 सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा जिसके अध्यक्ष डीएम होंगे. राज्य प्राधिकरण महामारी के रोकथाम नियंत्रण से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देना देगा, जबकि जिला प्राधिकरण जिले में विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा.
क्वारंटीन सेंटर में कायदे से रहने में ही फायदा
कैबिनेट बैठक में कोरोना महामारी को देखते हुए क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 1-3 साल की सजा और 10 हजार से लेकर 1 लाख के जुर्माने पर मुहर लगी है. अस्पताल से भागने वालों के खिलाफ इसी सज़ा का प्रावधान होगा. अश्लील एवं अभद्र आचरण करने पर 1 से 3 साल की सजा और 50 हज़ार से 1 लाख तक का जुर्माना देना होगा. लॉकडाउन तोड़ने और बीमारी को फैलाने वालों के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान किया गया है.