जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारुख अब्दुल्ला के खिलाफ FIR, इंडियन ऑर्मी के कथित अपमान का आरोप
बिहार की एक अदालत ने जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ सीतामढ़ी के एक थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। फारूक के खिलाफ यह आदेश भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए एक याचिका की सुनवाई पर दिया गया है।
पुलिस को दिए FIR लिखने के आदेश
सीतामढ़ी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) रामबिहारी की अदालत ने शुक्रवार को अधिवक्ता ठाकुर चंदन कुमार सिंह की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई के बाद सीतामढ़ी के डुमरा थाना को फारूख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही थाना प्रभारी को पूरे मामले की जांच के लिए कहा है।
भारतीय सेना के अपमान का आरोप
अधिवक्ता सिंह अपने परिवाद में कहा है, ‘फारूक ने 27 नवंबर को जम्मू एवं कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के आधिपत्य पर सवाल उठाते हुए सेना की काबिलियत पर भी प्रश्र किया था। इससे भारतीय सेना का अपमान हुआ है।’
फारूक का बयान अनुच्छेद 19(2) खंड(1) का उल्लंघन
उन्होंने कहा कि फारूक का बयान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) खंड(1) के उपखंड(क) का उल्लंघन है। इसी मामले को लेकर उन्होंने सीतामढ़ी अदालत में सोमवार को एक परिवाद दायर किया था।