भूमि घोटाला: पंजाब की भ्रष्टाचार रोधी संस्था ने इमरान खान व उनके बहन-जीजा को भेजा सम्मन
इस्लामाबादः पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5,000 कनाल (625 एकड़) भूमि फर्जी तरीके से औने-पौने दाम पर खरीदने से जुड़े एक मामले में सोमवार को भ्रष्टाचार रोधी संस्था (ACE) के समक्ष पेश होने को कहा गया है। ACE के प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लैय्या जिले में भ्रष्टाचार के एक मामले में खान, उनकी बहन उज्मा खान और उनके पति अहद मजीद को सम्मन जारी किया गया है। ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की खबर के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान (70) को 19 जून को ACE मुख्यालय में, जबकि उज्मा और उनके पति को एसीई महानिदेशक के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। प्रवक्ता ने दावा किया कि एसीई के पास, लैय्या भ्रष्टाचार मामले में खान की संलिप्तता के स्पष्ट साक्ष्य हैं।
उन्होंने कहा कि बानी गाला के राजस्व अधिकारियों पर अवैध भूमि हस्तांतरित करने के लिए दबाव डाला गया। इस्लामाबाद में इसी स्थान पर खान का आवास है। उज्मा पर जिले में 5,261 कनाल भूमि खरीद में कथित फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। इस भूमि का बाजार मूल्य करीब छह अरब डॉलर है, जबकि यह महज 13 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में खरीदी गई। एसीई ने कहा कि प्राथमिकी दंपती के खिलाफ दर्ज की गई है। प्रवक्ता के मुताबिक, भूमि फर्जी तरीके से 2021-22 में खरीदी गई और उज्मा और मजीद ने अपने नाम पर भूमि का फर्जी हस्तांरण किया। उन्होंने कहा कि यह भूमि उस वक्त खरीदी गई, जब एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने ग्रेटर थाल कनाल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की थी।
प्रवक्ता ने कहा कि उज्मा को परियोजना के बारे में पहले से जानकारी थी और दंपती ने भूस्वामी को अपनी जमीन उन्हें बेचने के लिए मजबूर किया। भूस्वामियों ने उनकी भूमि जबरन खरीदने के लिए उज्मा और अन्य के खिलाफ शिकायतें दायर की थीं। एसीई ने पिछले हफ्ते कहा था कि संदिग्ध उन स्थानीय लोगों से भूमि हड़पने के लिए राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर रहे हैं, जो वहां कई वर्षों से रह रहे थे। लैय्या भूमि भ्रष्टाचार मामले में खान के खिलाफ रविवार को मामला दर्ज किया गया। पिछले साल अप्रैल में, प्रधानमंत्री पद से उनके बेदखल होने के बाद उनके खिलाफ दर्ज कुल मामलों की संख्या बढ़ कर 140 से अधिक हो गई है। खान के खिलाफ दर्ज मामलों में ज्यादातर आतंकवाद, हिंसा के लिए लोगों को उकसाने, आगजनी, ईशनिंदा, हत्या के प्रयास, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के हैं।