रांची : झारखंड के हजारीबाग की जिला अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या में उसकी पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शादी के 61वें दिन ही पति की चाकू घोंपकर और पत्थर से कूचकर हत्या करवा दी थी।
वारदात हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई थी। गिद्दी जिले के चुंबा की रहने वाली कंचन कुमारी और विकास कुमार की अरेंज मैरेज हुई थी, लेकिन कंचन का शिवानंद प्रसाद नामक युवक के साथ पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।
पहले उसने शिवानंद का परिचय अपने पति विकास से कराया। फिर एक दिन शिवानंद ने विकास को बुलाकर शराब पिलाई और इसके बाद चाकू से मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसका चेहरा पत्थर से कूच दिया।
पुलिस ने विकास का शव हजारीबाग के सिंघानी में सड़क के पास बरामद किया था। विकास के पिता सुभाष चंद्र प्रसाद के लिखित बयान के आधार पर मुफस्सिल थाने में अज्ञात पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस तहकीकात के दौरान मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने अदालत में चार्जशीट सौंपी। न्यायालय में अभियोजन की आर से 11 गवाहों के बयान दर्ज कराया। इसके साथ छह सबूत कोर्ट के समक्ष पेश किए गए। इसमें एफएसएल रिपोर्ट भी शामिल है।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 302 एवं 34 के तहत कंचन कुमारी और उसके प्रेमी शिवानंद प्रसाद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।