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दिशा सालियान केस में CBI की FIR, गैंगरेप-हत्या से लेकर सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप; कई नाम जांच के दायरे में

मुंबई: साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में 6 साल बाद बड़ा अपडेट सामने आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने सोमवार को इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में गैंगरेप और हत्या के आरोपों के साथ सबूतों से छेड़छाड़, पुलिस रिकॉर्ड में बदलाव और दिशा के मोबाइल फोन से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की जांच का भी जिक्र है।

दिशा की मौत के कुछ दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। दोनों घटनाओं की टाइमिंग को लेकर उस समय काफी चर्चा हुई थी। अब सीबीआई ने दिशा की मौत से जुड़े मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है।

FIR में कई लोगों के नाम जांच के दायरे में

एक रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईआर में दिशा की मौत से जुड़े मुख्य अपराध, कथित आपराधिक साजिश, बाद में बनाई और प्रचारित की गई कथित झूठी आत्महत्या की कहानी तथा सबूतों को दबाने, नष्ट करने या उनमें कथित हेरफेर की जांच की बात कही गई है।

जिन लोगों के खिलाफ जांच की बात कही गई है, उनमें आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सचिन वाजे, परमबीर सिंह, तत्कालीन डीसीपी विशाल ठाकुर, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, एपीआई अशोक देवढे, पीआई जगदेव कलापाड़, पीआई शैलेंद्र नागरकर, पीआई चिमाजी अढ़ाव, पीआई अर्जुन रजाने और मालवानी पुलिस स्टेशन के संबंधित अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

एफआईआर में रीजेंट गैलेक्सी बिल्डिंग के सुरक्षा गार्ड सुशील कुमार यादव और शिवमुराद गौतम उर्फ मुन्ना के साथ प्रीति राणे, प्रवीण राणे, अंकिता सातुर, इंद्रनील वैद्य, दीप अजमेरा, हिमांशु शिखारे, रेशा पडवाल, सतवंत सिंह, नावेद मुजावर और प्रियेश राणे के नाम भी शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा एसआईटी के वरिष्ठ सदस्यों और उन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम भी दर्ज हैं, जिनकी निगरानी में पहले मामले की जांच हुई थी। एफआईआर में अन्य अज्ञात लोगों को भी शामिल किया गया है।

दिशा के पिता ने शुक्रवार को दर्ज कराया था बयान

सीबीआई ने दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान का बयान शुक्रवार को दर्ज किया था। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। बयान दर्ज कराने के बाद दिशा के पिता ने कहा था कि उन्होंने सीबीआई को अपना बयान दे दिया है और मामले में शामिल लोगों के बारे में जानकारी दी है।

सोमवार को सतीश सालियान ने बताया कि उन्हें पता चला है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

वकील ने गैंगरेप और हत्या के आरोपों की बात कही थी

सतीश सालियान के वकील निलेश ओझा ने शुक्रवार को बताया था कि दिशा के पिता ने अपने बयान में ऐसी जानकारी भी दी है, जो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में नहीं बताई थी।

निलेश ओझा के मुताबिक, दिशा के पिता के बयान में यह आरोप लगाया गया कि दिशा सालियान के साथ गैंगरेप हुआ और इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने यह भी दावा किया था कि अपराध को छिपाने की कोशिश की गई, जिसमें उस समय के कुछ पुलिस अधिकारी भी शामिल थे।

24 साल की उम्र में हुई थी दिशा सालियान की मौत

दिशा सालियान की मौत 24 साल की उम्र में हुई थी। मलाड की एक बिल्डिंग की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के संबंध में मालवानी पुलिस ने एक्सिडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की थी।

जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दिशा की मौत आत्महत्या की वजह से हुई थी और इसमें किसी गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले थे। दिसंबर 2023 में राज्य सरकार की ओर से गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी दिशा की मौत में किसी गड़बड़ी का सबूत नहीं मिलने की बात कही थी। अब सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के बाद मामले में लगाए गए नए आरोपों की जांच आगे बढ़ेगी।

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