देहरादून: उत्तराखंड में 1 नवंबर 2026 से नया बिजली कनेक्शन लेना महंगा हो जाएगा। चार किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए सर्विस लाइन चार्ज में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, नए नियमों के तहत कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान किया गया है। प्रीपेड मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं से अब सिक्योरिटी और अतिरिक्त सिक्योरिटी चार्ज नहीं लिया जाएगा। नए कनेक्शन के लिए व्यक्तिगत साइट निरीक्षण और अनुमान तैयार कराने की जरूरत भी खत्म कर दी गई है।
चार किलोवाट तक कनेक्शन के लिए बढ़ेगा सर्विस लाइन चार्ज
विद्युत नियामक आयोग ने बुधवार को बिजली कनेक्शन से जुड़े नए नियम जारी किए। बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए चार किलोवाट तक कनेक्शन का सर्विस लाइन चार्ज 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है। सामान्य उपभोक्ताओं के लिए यह शुल्क 1000 रुपये से बढ़कर 1400 रुपये हो जाएगा। नए नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे।
ये आदेश उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद, सदस्य विधि अनुराग शर्मा और सदस्य तकनीकी प्रभात किशोर डिमरी की ओर से जारी किए गए हैं।
प्रीपेड मीटर पर नहीं देना होगा सिक्योरिटी चार्ज
नए नियमों के तहत प्रीपेड मीटर कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं से सिक्योरिटी राशि नहीं ली जाएगी। उन्हें अतिरिक्त सिक्योरिटी चार्ज से भी राहत मिलेगी। ऐसे उपभोक्ताओं से केवल प्रीपेड मीटर का शुल्क लिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद के अनुसार, कनेक्शन की व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो।
नए कनेक्शन के लिए सर्विस लाइन और सिक्योरिटी की दरें
बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए एक किलोवाट तक लाइन चार्ज 150 रुपये और सिक्योरिटी 100 रुपये निर्धारित की गई है। चार किलोवाट तक कनेक्शन के लिए लाइन चार्ज 1400 रुपये, सिक्योरिटी 600 रुपये और घरेलू, कमर्शियल व उद्योग श्रेणी के लिए अतिरिक्त सिक्योरिटी 1500-1500 रुपये होगी।
चार से 10 किलोवाट तक लाइन चार्ज 3000 रुपये, सिक्योरिटी 600 रुपये और अतिरिक्त सिक्योरिटी 1500-1500 रुपये होगी। 10 से 25 किलोवाट तक लाइन चार्ज 5000 रुपये, सिक्योरिटी 600 रुपये और अतिरिक्त सिक्योरिटी 1500-1500 रुपये तय की गई है। ये सभी शुल्क और सिक्योरिटी प्रति किलोवाट के हिसाब से लागू होंगे।
बिजली लाइन बिछाने के शुल्क भी तय
नया घर बनाने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी आयोग ने बिजली लाइन बिछाने के शुल्क तय कर दिए हैं। बीपीएल उपभोक्ताओं से 300 मीटर तक बिजली लाइन बिछाने का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। 300 मीटर से अधिक दूरी होने पर 400 रुपये प्रति 10 मीटर शुल्क देना होगा।
चार किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए 300 मीटर तक लाइन बिछाने का शुल्क 900 रुपये होगा। अंडरग्राउंड लाइन के लिए 2700 रुपये देने होंगे। चार से 10 किलोवाट के कनेक्शन में यह शुल्क 4500 रुपये और अंडरग्राउंड लाइन के लिए 13,500 रुपये होगा।
10 से 25 किलोवाट तक के कनेक्शन में 300 मीटर तक लाइन बिछाने का शुल्क 6000 रुपये और अंडरग्राउंड लाइन के लिए 18,000 रुपये निर्धारित किया गया है। 300 मीटर से अधिक दूरी पर 6300 रुपये प्रति 10 मीटर और अंडरग्राउंड लाइन के लिए 18,900 रुपये प्रति 10 मीटर शुल्क देना होगा।
ट्रांसफार्मर लगाने के लिए भी तय हुई रकम
परिसर में ट्रांसफार्मर लगाने वाले उपभोक्ताओं को भी आयोग की तय दरों के अनुसार भुगतान करना होगा। 25 केवीए ट्रांसफार्मर के लिए दो लाख रुपये, 25 से 50 किलोवाट तक 63 केवीए ट्रांसफार्मर के लिए 2.75 लाख रुपये और 50 से 75 किलोवाट कनेक्शन पर 100 केवीए ट्रांसफार्मर के लिए 3.50 लाख रुपये देने होंगे।
75 से 120 किलोवाट तक 160 केवीए ट्रांसफार्मर के लिए छह लाख रुपये और 120 से 150 किलोवाट तक 250 केवीए ट्रांसफार्मर के लिए नौ लाख रुपये तय किए गए हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता 25 से 63 केवीए और 63 से 100 केवीए करने पर 75 हजार रुपये, 100 से 160 केवीए करने पर 2.50 लाख रुपये और 160 से 250 केवीए करने पर तीन लाख रुपये देने होंगे।
बिजली बिल स्थानीय भाषा में और साफ होना जरूरी
आयोग ने बिजली बिल को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले बिल साफ और स्पष्ट होने चाहिए। साथ ही बिल स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि ग्राहक उन्हें आसानी से समझ सकें।
11 केवी लाइन से कनेक्शन के भी रेट तय
11 केवी लाइन से सीधे कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी लाइन निर्माण के शुल्क निर्धारित किए गए हैं। 25 से 50 किलोवाट और 50 से 75 किलोवाट तक के कनेक्शन में 300 मीटर तक लाइन के लिए क्रमशः 1.25 लाख रुपये और 4.70 लाख रुपये अंडरग्राउंड लाइन के लिए देने होंगे।
75 से 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए 300 मीटर तक बिजली लाइन का शुल्क 2.25 लाख रुपये और अंडरग्राउंड लाइन का शुल्क 8.50 लाख रुपये होगा। 300 मीटर से अधिक दूरी पर 11,200 रुपये प्रति 10 मीटर और अंडरग्राउंड लाइन के लिए 42,000 रुपये प्रति 10 मीटर शुल्क निर्धारित किया गया है।
क्षमता के हिसाब से नए कनेक्शन के चार्ज
चार किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए चार्ज 1400 रुपये, घरेलू सिक्योरिटी 600 रुपये और कमर्शियल व उद्योग के लिए सिक्योरिटी 1500-1500 रुपये होगी। चार से 10 किलोवाट तक चार्ज 3000 रुपये, 10 से 25 किलोवाट तक 5000 रुपये, 25 से 50 किलोवाट तक 9000 रुपये, 50 से 75 किलोवाट तक 12,000 रुपये और 75 से 150 किलोवाट तक 18,000 रुपये तय किए गए हैं।
इन श्रेणियों में घरेलू सिक्योरिटी 600 रुपये और कमर्शियल व उद्योग के लिए 1500-1500 रुपये सिक्योरिटी होगी। सिक्योरिटी की राशि प्रति किलोवाट के आधार पर लागू होगी।




