पंजाब के हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 2 दिन में रेगुलर करने के आदेश जारी करने का सरकार ने दिया भरोसा

चंडीगढ़। पंजाब में कर्मचारियों को नियमित किए जाने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को भरोसा दिया कि अगले दो दिनों के भीतर इस संबंध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
मामला निशान कुमार और अन्य बनाम पंजाब सरकार व अन्य से संबंधित है। सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी अदालत में सरकार की ओर से पेश हुए। उनके साथ पंजाब के वित्त आयुक्त (राजस्व) अनुराग वर्मा और तरनतारन के डिप्टी कमिश्नर राहुल भी मौजूद रहे।
दो दिन में जारी होंगे नियमितीकरण के आदेश
सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने के आदेश दो दिनों के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ से संबंधित आदेश भी जारी किए जाने की बात सरकार की ओर से कही गई।
सरकार के इस आश्वासन के बाद कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
14 अगस्त को फिर होगी सुनवाई
पंजाब सरकार की ओर से अदालत में दिए गए आश्वासन को देखते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को सुबह 10 बजे करने का निर्देश दिया है। मामले को अर्जेंट लिस्ट में रखा गया है।
अगली सुनवाई में सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के तहत आदेश जारी किए जाने की स्थिति पर भी नजर रहेगी।



