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चंदा कोचर और उनके पति को मिली बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किए रिहाई के आदेश

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने आईसीआईसीआई बैंक (ICICI-Videocon Loan Scam Case) की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को जमानत दी। इस फैसले से चंदा कोचर और उनके पति को बड़ी राहत मिली है। वहीं, कोर्ट ने कहा कि, चंदा कोचर और उनके पति की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है।

हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति को एक-एक लाख रुपये की नकद जमानत पर रिहा करने की परमिशन दी। हालांकि, सीबीआई ने उनकी रिहाई का विरोध किया है। मालूम हो कि, सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में कोचर दंपती को गिरफ्तार किया था। उसके बाद इसी मामले में वीडियोकॉन के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया था। तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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